AKTU Illigal Fees Collection Notification : नमस्कार दोस्तों एकेटीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्रों से टेक्निकल यूनिवर्सिटी एवं टेक्निकल इंस्टिट्यूट में अवैध शुल्क वसूले जाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे संबंधित प्राविधिख शिक्षा अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 22 नवंबर 2024 को पत्र जारी किया गया था।
इसी पत्र पर कार्यवाही करते हुए नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया है। इसके अंतर्गत श्री राजाराम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नरेंद्र मोदी विकास मिशन, बीजेपी, डी 350, गणेश, पांडव नगर नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10 सितंबर 2024 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त टेक्निकल यूनिवर्सिटी एवं इंस्टीट्यूट के विरुद्ध छात्रों से अवैध वसूली के संबंध में शिकायत की गई है।
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AKTU Illigal Fees Collection Notification
छात्रों से की जाने वाली अवैध वसूली के उपरांत शासन से मिनिमम शुल्क लिए जाने की अपील की गई है। इसके पश्चात अभियंत्रण/व्यवसाय की फीस निर्धारित गठित प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा शुल्क का निर्धारण किया गया है। जिसके अंतर्गत सत्र 2023 – 24 के पूर्व निर्धारित मानक शुल्क को ही शैक्षणिक वर्ष 2024 – 25 के लिए निर्धारित किया गया है।
टेक्निकल यूनिवर्सिटी एवं इंस्टीटयूट द्वारा छात्रों से गैर वसूली
इसी के साथ एकेटीयू विश्वविद्यालय को आदेश हुआ है कि यदि विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी संस्थान द्वारा छात्र-छात्राओं से शुल्क के संबंध में अवैध वसूली की जाती है तो उस पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए पहले से ही सभी नियमों का पालन किया जाए, जिससे कि छात्र-छात्राओं को अवैध शुल्क देना ना हो।
AKTU Illigal Fees Collection Official Website
सेवा में,
निदेशक / प्राचार्य, डॉ० ए०पी० जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थान।
विषयः उत्तर प्रदेश के समस्त टेक्निकल यूनिवर्सिटी व टेक्निकल इंस्टीट्यूटों द्वारा छात्रों से अवैध रूप से शुल्क वसूले जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के पत्र संख्याः 803273/2024/16-1099/18/2020 दिनांक 22.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें उक्त पत्र के साथ संलग्न श्री राजाराम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नरेन्द्र मोदी विकास मिशन, भाजपा, डी-350, गणेश, पांडव नगर, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10.09.2024 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त टेक्निकल यूनिवर्सिटी व टेक्निकल इंस्टीट्यूटों के विरूद्ध छात्रों से अवैध रूप से शुल्क वसूले जाने की शिकायत करते हुए अध्ययनरत छात्रों से मिनिमम् शुल्क लिए जाने हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।
उक्त के सम्बन्ध में प्रदेश के निजी क्षेत्र की अभियंत्रण / व्यावसायिक की फीस निर्धारण हेतु कार्यालय आदेश दिनांक 27.06.2008 द्वारा गठित प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा समय-समय पर शुल्क का निर्धारिण किया जाता है। इसी क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या 731645 /2024/16-1099/1124/20199 (Part-1) दिनांक 03.09.2024 द्वारा निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा/सहायता डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु छात्रहित में वर्ष 2023-24 हेतु पूर्व निर्धारित मानक शुल्क को ही शैक्षिक वर्ष 2024-25 हेतु यथावत रखा गया है।
अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थाओं द्वारा छात्र-छात्राओं से लिए जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.09.2024 का कडाई से अनुपालन करने का कष्ट करें यदि किसी संस्थान द्वारा उक्त कार्यालय ज्ञाप का उल्लंघन किया जाता है तो संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की बाध्यता होगी।
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