AKTU Officers Traffic Rules Notification : नमस्कार दोस्तों एकेटीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा कर्मचारी एवं अधिकारियों से संबंधित यातायात सुरक्षा नियमों के पालन हेतु न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए आदेश की सूचना जारी की है। जिसके अनुसार दो पहिया कर्मचारियों के लिए हेलमेट लगाना आवश्यक है, इसी के साथ-साथ सह मित्र को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है।
इसके अलावा चार पहिया वाहन को चलाने वाले कर्मचारियों के लिए सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है। इसी के साथ चार पहिया में जितने भी अन्य लोग बैठे हैं, वह भी सीट बेल्ट लगाए। इससे संबंधित अन्य निर्देशों को भी सूचना के अंतर्गत जारी किया गया है। इसीलिए यह सूचना सभी लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसके बारे में हम आपको इस लेख में बताने वाले हैं।
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AKTU Officers Traffic Rules Notification
एकेटीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कर्मचारियों एवं अधिकारियों के यातायात नियम संबंधित हेलमेट एवं सीट बेल्ट की जांच प्रत्येक कार्यालय के बाहर कर्मचारियों को करनी है। जिसके आधार पर ही कार्यालय के अंतर्गत जाना सुनिश्चित किया जाएगा। यदि हेलमेट या सीट बेल्ट जैसे नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसे में कर्मचारियों को रोके।
इसके अलावा यातायात पुलिस को भी आदेश दिया गया है, कि वह कर्मचारियों एवं अधिकारियों की जांच करें। जिसके आधार पर यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाइ है। जिससे सड़क दुर्घटना को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।
कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए यातायात नियम सूचना जारी
दरअसल यातायात नियमों को शक्ति से पालन करने के लिए कर्मचारी एवं अधिकारियों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखकर पालन करना बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए नोटिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसको एकेटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं।
AKTU Officers Traffic Rules Official Notification
सेवा में,
निदेशक/प्राचार्य
विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त संस्थान।
विषयः कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट तथा चार पहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग किये जाने के संबंध में।
महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं०: 06/2025/364/तीस-3-2025 दिनांक 11 फरवरी 2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से सडक दुर्घनाओं को कम करने के लिये मा० श्री न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे (पूर्व न्यायाधीश मा० सर्वोच्च न्यायालय), अध्यक्ष सडक सुरक्षा समिति की अध्यक्षता में दिनांक 05.02.2025 को लखनऊ में आहूत की गयी सडक सुरक्षा की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों को कडाई से अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है. जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत है.
1. उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एंव कर्मचारी जो दो पहिया वाहन से कार्यालय आते है, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक हो।
2. इसी प्रकार, जो अधिकारी/कर्मचारी चार पहिया वाहन से कार्यालय आते है. वे वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग न करें, एवं अन्य सभी सह-यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो।
3. सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी इस निर्देश का पूर्णतः पालन करें।
4. सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मी हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जाँच करें। बिना हेलमेट / सीट बेल्ट के प्रवेश करने पर रोक लगायी जाए।
5. यातायात पुलिस और जिला प्रशासन इस नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन करने वाले पर आवश्यक कार्यवाही करें।
6. सभी कर्मचारी सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु जागरूक हो और हेलमेट व सीट बेल्ट को उपयोग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाये।
7. नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विधार किया जाए।
8. उपर्युक्त निर्देश केवल एक औपचारिकता न होकर, प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को इस पहल को गम्भीरता से लेना चाहिए और समाज में एक सकारात्मक वातावरण का सूजन करना चाहिए।
अतः कृपया शासन के उक्त उल्लिखित पत्र दिनांक 11 फरवरी 2025 के माध्यम से प्रदत्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
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